जिले में 25 मार्च को होली पर्व के अवसर पर रहेगा शुष्क दिवस

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी विनय कुमार लंगेह ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 25 मार्च 2024 को होली पर्व के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया है। इस दिन जिले की समस्त देशी,विदेशी, कम्पोजिट मंदिरा की फुटकर दुकाने  पूर्णतः बंद रहेगी। कलेक्टर ने 25 मार्च को घोषित शुष्क दिवस का पूर्णतः पालन करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये है।