मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में असंगठित श्रमिकों के पंजीयन के निगरानी हेतु गठित राज्य स्तरीय सतर्कता समिति की पहली बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंंसिंग के माध्यम से यहां मंत्रालय महानदी भवन में सम्पन्न हुई। मुख्य सचिव जैन ने निर्देश दिए कि असंगठित श्रमिकों का पंजीयन अक्टूबर माह तक पूरे कर लिए जाए और इसकी जानकारी भारत सरकार को प्रेषित की जाए। असंगठित श्रमिकों के पंजीयन के लिए पंचायत विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर पंजीयन के कार्य को समय पर पूरा करने कहा गया है। जैन ने कहा है कि शासकीय विभागों में कार्यरत असंगठित श्रमिकों का पंजीयन भी किए जाएंगे। उन्होंने श्रमिकों संघों, संगठन, फेडरेशन, सामाजिक संस्थाओं के सदस्यों को असंगठित श्रमिकों को इस हेतु प्रेरित करने कहा है। उन्होंने व्यापक प्रचार प्रसार के माध्यम से ई-श्रम पोर्टल में श्रमिक के पंजीयन के बाद मिलने वाले फायदों की जानकारी दिए जाने के निर्देश भी दिए है।
असंगठित श्रमिकों के पंजीयन हेतु ई-श्रम पोर्टल बनाया गया है। इसमें पंजीयन कॉमन सर्विस सेंटर (सी.एस.सी.), पोस्ट ऑफिस एवं राज्य शासन द्वारा घोषित स्टेट सेवा केन्द्र (एस.एस.के.) में पंजीयन किया जाएगा। ई-श्रम पोर्टल में पंजीयन हेतु 16 वर्ष से 59 वर्ष आयु के श्रमिक, स्वनियोजित कर्मकार, श्रमिक जो भूमिहीन या सीमांत कृषक हो, ऐसे संस्थान जहां 10 से कम श्रमिक कार्यरत हो, शहरी क्षेत्र में 15 हजार एवं ग्रामीण क्षेत्र में 10 हजार रूपए से कम आय वाले असंगठित श्रमिक पात्र होंगे। असंगठित श्रमिकों के चिन्हांकन के लिए 53 प्रकार के कार्यो का निर्धारित किया गया है। छत्तीसगढ़ में अब तक तीन लाख 763 असंगठित श्रमिकों का पंजीयन किया जा चुका है।